जानिए, पुराने आभूषण या सोना बेचने पर लगेगा कितना GST ?


नई दिल्लीः पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर अर्जित राशि पर तीन प्रतिशत जीएसटी लागू होगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर पुराने आभूषण बेचकर उस राशि से नये जेवरात खरीदे जाते हैं तो जीएसटी में से तीन प्रतिशत कर घटा दिया जाएगा.
अधिया ने जीएसटी मास्टर क्लास में कहा, ‘मानिए मैं जौहरी हूं और कोई पुराने आभूषण बेचने आता है. यह सोना खरीदने जैसा ही है. आप बाद में इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में तीन प्रतिशत जीएसटी वसूल करेगा. अगर एक लाख रुपये मूल्य के पुराने आभूषण बेचे जाते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे.
लेकिन अगर पुराने आभूषण बेचने से मिले धन से नये जेवर खरीदे जाते हैं तो पुराने की बिक्री पर चुकाए गए कर को खरीदे गये गहनों के जीएसटी की गणना करते समय समयोजित कर दिया जाएगा.

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